जयपुर। सहकारिता विभाग में सभी पंजीकृत सहकारी सोसायटियों, गैर लाभकारी संगठनों एवं खेलकूद की संस्थाओं की गतिविधियों सहित अन्य सभी प्राथमिक जानकारियां राज सहकार पोर्टल पर अपलोड कर आॅनलाइन की जाएगी। प्रदेश में इस तरह की लगभग दो लाख चालीस हजार संस्थाएं अभी रजिस्टर्ड हैं और इनको 1 से 31 दिसंबर तक सभी जानकारी विभाग के पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड करनी होंगी। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 तथा स्पोर्ट्स एक्ट के तहत प्रदेश में लगभग 2.40 लाख पंजीकृत संस्थाओं के लिए उनका रिकार्ड आॅनलाइन किया जाएगा। सभी पंजीकृत संस्थाओं को 31 दिसंबर तक अपनी पूर्ण जानकारियां एवं अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न आॅनलाइन दाखिल नहीं करने पर उनके खिलाफ पंजीकरण रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि उनके जिले में पंजीकृत सभी संस्थाओं की सामान्य जानकारी 30 नवंबर तक एवं अन्य सभी जानकारी 31 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करवानी है।
सूचनाएं पब्लिक डोमेन में होगी उपलब्ध
गंगवार ने बताया कि 31 दिसंबर तक जानकारियां अपलोड करने के बाद 1 से 15 जनवरी तक उप रजिस्ट्रार के स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर उसे लॉक करेंगे, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया से सोसायटियों की प्रभावी मॉनिटरिंग, उनकी स्थिति, आय-व्यय का ब्यौरा, आॅडिट, योजनाओं का विवरण, निर्वाचन की स्थिति, प्रबंध कार्यकारिणी, पता आदि जानकारियां कोई भी व्यक्ति देख सकता है।