बीकानेर। जिले के सेरुणा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 28 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर झंझेऊं गांव के पास एक निजी स्लीपर बस कोहरे के चलते एक ट्रक से टकरा गई। आमने-सामने की इस टक्कर के बाद बस में आग लग गई। जिसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्यूब वैल से पाइप की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बस से निकालकर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल भेजा गया। घायलों में से 17 को भर्ती किया गया है, इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि अब तक 9 मृतकों की शिनाख्त हुई है। इनमें फतेहपुर (सीकर) के ओमसिंह (21), रायसर निवासी भैरुसिंह, बीकानेर के अरुण कुमार, राजलदेसर की नववेक्षा, छत्तीसगढ़ की काजल और ललित, अलवर की माया कंवर, अनिता और राजू मीणा हैं। घायलों की स्थिति जानने पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, एडीएम सिटी सुनीता चौधरी, एडीएम प्रशासन एएच गौरी, प्रशिक्षु आईएएस रिया केजरीवाल, मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल एचएस कुमार सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गये।
उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भीषण हादसे में 11 की मौत को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए शोकसंतप्त परिजनों को इस बेहद कठिन समय में सम्बल देने एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
हादसे की शिकार बस थी प्रतिबंधित
सेरुणा थाना क्षेत्र में हादसे की शिकार हुई बस पर सीकर के परिवहन अधिकारी ने चालान जमा न करने पर सड़क पर चलाने पर रोक लगा दी थी। सूत्रों ने बताया कि जिस बस की ट्रक के साथ टक्कर हुई, उसे सीकर के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चालान जमा नहीं कराने पर 28 अगस्त और 7 सितम्बर को प्रतिबंधित करना दर्शाया है। बीकानेर के जिला परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि सीकर के परिवहन अधिकारी ने बस का चालान जमा नहीं करवाने पर इसे सड़क पर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बस को परमिट दिया गया था, क्योंकि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट 25 जुलाई 2021 तक मान्य है।