नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि वह आरक्षण पर रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की अब अंतिम सुनवाई करेगी, लेकिन उसके बाद सुनवाई स्थगित करने का कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी मामले में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था। इस फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई है।