नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केन्द्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के पचास प्रतिशत कर्मचारियों को अपने घर से ही काम करने का निर्देश दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सभी मंत्रालयों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि उनके विभाग में तैनात ग्रुप बी और ग्रुप सी के आधे कर्मचारी ही कार्यालय में आकर काम करेंगे जबकि शेष आधे कर्मचारी अपने घर से काम करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को तीन पालियों में आकर काम करना होगा।
कार्मिक विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से शुरू होकर आगामी 4 अप्रैल तक लागू रहेगा। सभी विभाग प्रमुखों से ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को साप्ताहिक रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है। इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन से आधे कर्मचारी कार्यालय आएंगे और कौन घर से काम करेंगे। पहले सप्ताह के रोस्टर में उन कर्मचारियों को काम पर बुलाने को कहा गया है जो कार्यालय के निकट रहते हैं या आने जाने के लिए व्यक्तिगत साधन का इस्तेमाल करते हैं। कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के लिए सुबह 9 से शाम 5.30 बजे, 9.30 से शाम 6 बजे और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक की तीन पारी बनाने को कहा गया है।
घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टेलीफोन और इेलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिये संपर्क में रहना होगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय भी बुलाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इन विभागों के तहत आने वाले कार्यालयों को भी ये आदेश जारी करने होंगे। वित्त सेवा विभाग और लोक उद्यम विभाग भी अपने संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी इसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं। यह आदेश आवश्यक और आपात सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों, कर्मचारियों और कोरोना पर नियंत्रण के उपायों में लगे कर्मचारियों और विभागों पर लागू नहीं होगा।